राशन कार्ड शिकायत: करोड़ों राशन कार्ड उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। राशन कार्ड होने के बावजूद अगर राशन डीलर राशन नहीं दे रहा है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं और अपनी राशन योजना का लाभ उठा सकते हैं। सरकार द्वारा प्रबंधन किया जाता है कि देश में कोई भी नागरिक भूखा न रहे और उसे अपनी आजीविका के लिए आवश्यक खाद्यान्न मिले। इसी क्रम में सरकार द्वारा राशन कार्ड जारी किए जाते हैं। सरकार राशन कार्ड की मदद से गरीबों को मुफ्त या कम कीमत पर राशन मुहैया कराती है। हालांकि कई बार लोगों को राशन लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
राशन कार्ड शिकायत राशन देने में अनिच्छा:
कई बार राशन कार्ड होने के बावजूद राशन डीलर राशन कार्ड धारक को राशन देने से मना कर देते हैं। ऐसे में राशन कार्ड धारक को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि इसके लिए भी सरकार की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अगर कोई डीलर राशन देने से मना करता है तो उसकी शिकायत की जा सकती है।
राशन कार्ड शिकायत शिकायत कर सकते हैं:
यदि पात्र लोगों को राशन कार्ड होने के बावजूद राशन नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन शिकायत भी की जा सकती है। राज्य की संबंधित वेबसाइट पर जाकर और ईमेल के जरिए शिकायत की जा सकती है। जब भी आप कोई शिकायत करेंगे तो राशन कार्ड नंबर के साथ राशन डिपो की जानकारी भी देनी होगी।
राशन कार्ड शिकायत शिकायत के कई साधन हैं:
इसके अलावा संबंधित राज्य सरकारों पर अलग-अलग ईमेल आईडी भी होंगी। जहां आप ईमेल से राशन नहीं मिलने की शिकायत कर सकते हैं। वहीं, राशन कार्ड से संबंधित राज्य की वेबसाइट पर जाकर टोल फ्री नंबर पर कॉल करके भी शिकायत की जा सकती है।
दिल्ली राशन कार्ड शिकायत में शिकायत कैसे करें
उदाहरण के लिए अगर आपके पास दिल्ली का राशन कार्ड है तो आप इसके लिए 1800110841 नंबर पर कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। वहीं, दिल्ली सरकार के राशन कार्ड से जुड़ी आधिकारिक वेबसाइट https://nfs.delhigovt.nic है। में/। इसके अलावा cfood@nic.in पर ईमेल भेजकर भी शिकायत की जा सकती है।