नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करें: राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। हर राज्य के लोगों के लिए इसका होना अनिवार्य है। इसके जरिए लोगों को मुफ्त राशन मिल सकता है। अगर आपने अभी तक राशन कार्ड नहीं बनवाया है तो आज हम आपको इसकी प्रक्रिया बता रहे हैं। वैसे हर राज्य के लिए राशन कार्ड (Ration Card New Update) बनाने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। यहां हम आपको बता रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड कैसे बनवा सकते हैं।
नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
बता दें कि ये राशन कार्ड उन परिवारों को प्रदान किए जाते हैं जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से सब्सिडी वाले खाद्यान्न खरीदने के पात्र हैं। राशन कार्ड एक परिवार में सभी सदस्यों के आधार पर दिया जाता है। तो आइए जानते हैं कि आप यूपी में राशन कार्ड कैसे बनवा सकते हैं (UP Ration Card List New)।
राशन कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- आपके घर में रहने वाले परिवार के सदस्यों की पासपोर्ट साइज फोटो
- पैन कार्ड
- अंतिम बिजली बिल
- आपका आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक और आपकी पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी
- गैस कनेक्शन विवरण
नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
- सबसे पहले आपको यूपी की आधिकारिक वेबसाइट यानी https://fcs.up.gov.in पर जाना होगा।
- फिर होमपेज पर जाएं और फॉर्म डाउनलोड पर क्लिक करें ( Ration Card Form ) ।
- ड्रॉपडाउन सूची से, आपको आवेदन पत्र पर क्लिक करना होगा। फिर आपको शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवेदन पत्र का लिंक दिखाई देगा।
- फिर आपको अपने राशन कार्ड ( Ration Card ) आवेदन पत्र लिंक का चयन करना होगा। इसके बाद आपको फॉर्म दिखाई देगा।
- इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
- इसमें आपको सारी डिटेल भरनी होगी।
- फिर आपको क्षेत्रीय सीएससी केंद्र में जाकर फॉर्म जमा करना होगा।
- अगर फॉर्म में कोई गलती हुई है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
- अगर फॉर्म सही है तो कुछ ही दिनों में आपके पास राशन कार्ड आ जाएगा ( New Ration Card ) ।
- इसके लिए आपको कुछ शुल्क देना होगा जो 5 रुपये से लेकर 45 रुपये तक है। फॉर्म जमा करने के बाद फॉर्म को फील्ड वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया में 30 दिन लगते हैं। सत्यापन सही होने पर 30 दिनों के भीतर राशन कार्ड जारी कर दिया जाता है।
राशन कार्ड मनमाना है तो करें शिकायत
सरकार की ओर से गरीबों की मदद के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य यह है कि इन योजनाओं के माध्यम से गरीबों का कल्याण हो और उन योजनाओं में उनकी रुचि भी दिखाई दे। जिसके लिए भारत सरकार की ओर से कई इंतजाम किए गए हैं। ताकि देश का कोई भी राशन कार्ड धारक नागरिक भूखा-प्यासा न सोए और व्यक्ति को उसकी आजीविका के लिए आवश्यक खाद्यान्न मिले।
शिकायत कर सकते हैं
अगर आपके पास राशन कार्ड है। उसके बाद भी आपको राशन नहीं मिल रहा है तो आप इसकी (राशन कार्ड हेल्पलाइन) शिकायत कर सकते हैं। शिकायत ऑनलाइन भी की जा सकती है। इसकी शिकायत आप राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। आप इसकी शिकायत कब करेंगे? फिर आपको अपना राशन कार्ड नंबर देना होगा। साथ ही राशन डिपो की भी जानकारी देनी होगी।
राशन कार्ड हेल्पलाइन
राज्यों के ये हेल्पलाइन नंबर अरुणाचल प्रदेश 03602244290, असम 1800-345-3611, हिमाचल प्रदेश 1800-180-8026, हरियाणा 1800-180-2087, बिहार 1800-3456-194, छत्तीसगढ़ 1800-233-3663, गोवा 1800- 233-0022, गुजरात 1800-233-5500, झारखंड 1800-345-6598, कर्नाटक 1800-425-9339, केरल 1800-425-1550, महाराष्ट्र 1800-22-4950 और मध्य प्रदेश 181 नंबर जारी किए गए हैं। . सभी पात्र परिवारों के पास अपना राशन कार्ड होना अनिवार्य है।