PM Kisan : सरकार का बड़ा ऐलान! इन किसानों को नहीं मिलेगी 13वीं किस्त, यहां से देखे लिस्ट में नाम

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पीएम किसान योजना के लाभार्थियों में 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन के मालिक आयकर दाता एक परिवार के 2 लोग संवैधानिक पद पर कार्य या अच्छी सैलरी वाले प्रोफेशनल जो छोटे किसान की श्रेणी में नहीं आते

केंद्र सरकार के महत्वकांक्षी इसके पीएम किसान योजना के तहत हर साल किसानों को ₹6000 दिए जाते हैं यह रकम सीधा किसानों के बैंक खातों में दो दो हजार करके तीन किस्तों में ट्रांसफर की जाती है अभी तक किसानों के बैंक खातों में 12वीं किस्त पहुंच चुकी है और अब किसानों को अपनी तेरहवीं किसका बेसब्री से इंतजार है और नए साल पर किसानों को तेल भी किस्त का भी तोहफा मिल सकता है हाल ही में इस स्कीम में 1.6 करोड़ किसानों को हटा दिया गया है इसमें से कुछ अपात्र किसान और कुछ गलत तरीके से स्कीम का लाभ ले रहे थे ले रहे हैं जिन पर सरकार बड़ी कार्रवाई कर रही है

किसानों से पैसा वापस भी मंगवाया जा रहा है गलत तरीके से पैसा बालों का बैंक खाता ब्लॉक कर दिया गया है साथी जो किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं उन सभी के लिए एक करने को भी कहा गया है कि इन दोनों काम नहीं करवाएंगे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं की जाएगी किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं

क्या है पीएम किसान योजना नियम

पीएम किसान योजना के अनुसार 2 हेक्टेयर से कम जमीन पर खेती करने वाले छोटे किसान ही ₹2000 की किस यानी सालाना ₹6000 के हकदार हैं इन किसानों के पास भारतीय नागरिकता का होना भी अनिवार्य है यह योजना सिर्फ गरीब और छोटे किसान के लिए ही है

इन किसानों को पीएम किसान से जुड़ने के लिए अपना आधार कार्ड पासबुक की कॉपी पासपोर्ट साइज फोटो मोबाइल नंबर ईकेवाईसी खेत का खसरा खतौनी राशन कार्ड और जमीन के कागजों का वेरिफिकेशन होना भी अनिवार्य है अधिक जानकारी के लिए pmkisaan.gov.in पर विजिट कर सकते हैं

इन किसानों को नहीं किया शामिल

केंद्र सरकार ने किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए पात्रता निर्धारित की है ताकि कोई भी योजना का लाभ पाएं इसके लिए सरकार ने अलग से

  • गैर-लाभार्थियों की लिस्ट भी जारी की है. आइए नजर डालते हैं इस लिस्ट पर.
  • पट्टाधारक किसान या पट्टे पर जमीन लेकर खेती करने वाले गैर-रैयत और भूमिहीन किसानों को पीएम किसान योजना से बाहर रखा गया है.
  • 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर खेती करने वाले किसान भी PM Kisan Yojana का लाभ नहीं ले सकते.
  • इनकम टैक्स भरने वाले किसान भी संपन्न किसानों की लिस्ट में आते हैं जो पीएम किसान स्कीम का लाभ नहीं ले सकते हैं
  • सरकारी या प्राइवेट स्कीम से ₹10000 देने वाले किसान भी माने जाते हैं जमीन है लेकिन केंद्र सरकार के तहत सभी सरकारी नौकरी करते हैं इनका लाभ नहीं ले सकते
  • खुद किसान के परिवार का कोई भी सदस्य संवैधानिक पद पर कार्य पूर्व या वर्तमान केंद्रीय राज्य मंत्री लोकसभा राज्यसभा का सदस्य राज्य विधानसभा आया विधान परिषद के पूर्व और नए सदस्य नगर निगम के पूर्व जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष आदि भी पीएम किसान योजना का लाभ नहीं ले सकते

Disclaimer : खबरों में दी गई कुछ जानकारियां मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। किसान भाई किसी भी सुझाव पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।

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