लखनऊ। कार्डधारकों को अब राशन दुकान से मुफ्त राशन नहीं मिलेगा। अब आपको इसके लिए भुगतान करना होगा।
अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले राशन का भुगतान करना होगा. राशन कार्ड धारकों को गेहूं के लिए दो रुपये और चावल के लिए तीन रुपये प्रति किलो मिलेगा। जुलाई का राशन 25 से 31 अगस्त तक बांटा जाएगा। इस संबंध में सभी जिला आपूर्ति अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
यहां आपको बता दें कि
उत्तर प्रदेश में महीने में दो बार मुफ्त में राशन बांटा जा रहा था. एक राज्य सरकार की ओर से और दूसरी केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। अब राज्य सरकार ने अपने सिस्टम में बदलाव किया है. इसके तहत आपको भुगतान करना होगा। जबकि केंद्र सरकार की ओर से आपको मुफ्त राशन मिलेगा।
एक मीडिया वेबसाइट के अनुसार खाद्य एवं रसद विभाग के अतिरिक्त आयुक्त अनिल दुबे ने कहा कि इस योजना में नेफेड के तहत उपलब्ध एक किलो नमक, एक किलो चना, रिफाइंड आदि मुफ्त दिया जाएगा. आपको राशन के लिए भुगतान करना होगा।
Ration Card New Update
इसके तहत पात्र घरेलू लाभार्थी कार्ड पर प्रति यूनिट पांच किलो राशन उपलब्ध होगा। इसमें दो किलो गेहूं और तीन किलो चावल होगा। अंत्योदय कार्ड पर 35 किलो प्रति कार्ड मिलेगा। इसमें 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल दिया जाता है।